सभकेँ बस अपन ढंगसँ रहबाक जगह दिअ।
लोककेँ सार्वजनिक जगह सभमे बिना घूरल गेने, बिना पाछाँ लागल गेने, वा बिना छेड़खानीक चलबाक दिअ - सभसँ बेसी महिला आ बालिका सभकेँ, जे एकरा सभसँ बेसी झेलैत छथि। जगह देब एक दयालुता अछि। कानूनक अनुसार ई एक कर्तव्य सेहो अछि।
ई रहल विज्ञान
- की होइत अछिसार्वजनिक जगहमे केकरो घूरि-घूरि तकब, पाछाँ लागब, वा अनचाहल छेड़खानी करब
- कोनाभारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) क अनुसार, जे पुरुष कोनो महिलाक साफ अनिच्छाक बादो ओकरा पाछाँ लागैत अछि वा व्यक्तिगत संपर्क थोपबाक लेल बेर-बेर ओकरासँ संपर्क करबाक कोशिश करैत अछि, ओ पीछा करब (stalking) क आपराधिक अपराध करैत अछि
- तेँएहन आचरण एक दंडनीय अपराध अछि - कैद आ जुर्माना - केवल अभद्र व्यवहार नै
“Any man who, (i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or (ii) monitors the use by a woman of the internet, e-mail or any other form of electronic communication, commits the offence of stalking”
ई अपराधक कानूनी परिभाषा अछि (धारा 78 / Section 78, जे 1 जुलाई 2024 सँ IPC Section 354D केर उत्तराधिकारी अछि), कोनो मापल गेल परिणामक नै। जेना लिखल अछि, ई प्रावधान कोनो महिलाक पीछा करैत पुरुषक बात करैत अछि।
स्रोत: Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 78 (Stalking) - Parliament of India (statute text reproduced by Devgan.in)(जाँचल 2026-07-18)
आ जखन हम ई करैत छी
जखन कोनो सड़क सभकेँ बिना परेशान भेने गुजरय दैत अछि, तखन बेसी लोक ओकर उपयोग करैत अछि - बेसी राति धरि, बेसी स्वतंत्रतासँ, आ ओहिसँ बेसी सुरक्षित रूपसँ।
अहाँ नहि जनैत छलहुँ। आब जनैत छी।